दुर्ग। गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपित सिद्धांत महाकुण्ड को 10 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपित हरिना सिंगीपुर थाना पाटपुर जिला गंजाम उडिसा का रहने वाला है। घटना नौ अप्रैल 2021 की बताई गई है। उप निरीक्षक एस धनापति रेलवे सुरक्षा बल टास्क टीम रायपुर के प्रभारी को सूचना मिली कि ट्रेन 02037 पुरी-अजमेर एक्सप्रेस के कोच नंबर एस सात में आरोपित सिद्धांत महाकुंड पांच बैग में मादक पदार्थ 69.394 गांजा रखकर सफर कर रहा है। इस पर उक्त आरोपित को दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतारकर मादक पदार्थ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। रेलवे पुलिस चौकी दुर्ग ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय कसार ने की।