नई दिल्ली । साल 2020 में वीजा की अवधि खत्म होने के बाद 40,000 से अधिक विदेशी देश में रुके थे,जबकि कोरोना के कारण लंबे समय तक लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद 32.79 लाख से अधिक विदेशियों ने भारत यात्रा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में वीजा की अवधि खत्म होने के बाद देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या 54,576 थी और 2020 में यह आंकड़ा 40,239 था। अधिकारियों ने कहा कि भारत में वीजा की तारीख से अधिक समय तक रहने पर जुर्माना, पांच साल तक की कैद और यहां तक कि देश में फिर से प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रावधान है। भारत में वीजा खत्म होने के पहले 15 दिनों में जुर्माना शून्य है, 16 दिन से 30 दिनों के लिए 10,000 रुपये, 31 दिनों से 90 दिनों के लिए 20,000 रुपये और 90 दिनों से अधिक होने पर 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
एक अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच कुल 32,79,315 विदेशी नागरिकों ने भारत की यात्रा की। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की संख्या सबसे अधिक अमेरिका (61,190) से थी, इसके बाद बांग्लादेश (37,774), ब्रिटेन (33,323), कनाडा (13,707), पुर्तगाल (11,668) और अफगानिस्तान (11,212) से आने वाले लोग थे। उक्त अवधि के दौरान कुल 8,438 जर्मन नागरिकों, 8,353 फ्रांसीसी नागरिकों, इराक से 7,163 और कोरिया गणराज्य के 6,129 नागरिकों ने भी भारत का दौरा किया। इसके अलावा, 2020 में 4,751 पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत का दौरा किया। एक अप्रैल, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान विदेशियों के कुल आगमन का 71 प्रतिशत से अधिक का योगदान इन देशों से था, जबकि शेष देशों के नागरिकों का हिस्सा लगभग 29 प्रतिशत था।