उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण के नाम पर बिल्डरों को ब्लैकमेल करने के लिए जनहित याचिका दायर करने के रवैये को गंभीरता से लिया है। अदालत ने दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए याची एनजीओ न्यू राइज फाउंडेशन रेग चैरिटेबल ट्रस्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माना राशि 30 दिन के भीतर आर्मी वार विडो फंड में जमा करने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याची ने पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। पीठ ने कहा कि एनजीओ का रवैया उचित नहीं है और उसने बिना रुचि के याचिका दायर नहीं की। याचिका कुछ और नहीं बल्कि जनहित याचिका के सिद्धांत का सरासर दुरुपयोग है।