बॉलीवुड के मशहूर सिंगर-कंपोजर राहुल जैन की बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए जेड खान ने ये कहते हुए मंगलवार को सिंगर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया कि अपराध गंभीर था और विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता थी। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया है।ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार 30 वर्षीय महिला कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से राहुल जैन ने इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और उनके काम की तारीफ की। फिर राहुल जैन ने महिला को अक्टूबर, 2020 में अंधेरी में अपने घर पर आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि वह महिला को अपना पर्सनल कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट नियुक्त करेंगे। जब महिला वहां पहुंची तो राहुल जैन ने कथित तौर पर शराब के नशे में उसके साथ बलात्कार किया। महिला को सिंगर अपना सामान दिखाने के बहाने से अपने बेडरूम में ले गया और बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक महिला फ्रीलांस कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के रूप में काम करती है।