भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से भी करारा झटका लगा है। एक महिला की ओर से रेप का आरोप लगाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट की ओर से दिल्ली पुलिस को रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने तीन माह में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया है। 2018 में महिला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।